EPFO ने भविष्य निधि निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है और अब कर्मचारी अपनी पूरी PF राशि निकाल सकते हैं। EPFO ने यह भी स्पष्ट किया कि 75 प्रतिशत निकासी की सीमा की खबरें गलत हैं।
अब नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद कर्मचारी 75 प्रतिशत राशि निकाल सकते हैं और यदि वे एक साल तक बेरोजगार रहते हैं तो शेष 25 प्रतिशत राशि भी निकाल सकते हैं यानी पूरी 100 प्रतिशत राशि की निकासी संभव है।
EPFO ने यह भी कहा कि अब शादी या घर जैसे कारणों से हर साल PF निकासी की जा सकेगी जबकि पहले इसके लिए 5 से 7 साल का अंतराल जरूरी होता था।
पहले PF निकासी के लिए 13 अलग-अलग कैटेगरी और कई जटिल नियम थे जिससे क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे। अब इन सभी को सरल करके एक समान नियम बना दिया गया है जिससे बिना दस्तावेज के भी आसानी से राशि निकाली जा सकेगी।
EPFO ने बताया कि बार-बार PF निकासी करने से सर्विस में ब्रेक आता था और पेंशन क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे। नए नियमों से यह समस्या दूर होगी और कर्मचारी की सर्विस नियमित बनी रहेगी जिससे फाइनल सेटलमेंट के समय ज्यादा राशि मिलेगी।
बेरोजगारी और शिक्षा जैसे कारणों के लिए भी निकासी को आसान बनाया गया है। अब साल में दो बार तक बिना किसी सवाल जवाब के पूरी राशि निकाली जा सकती है।
EPFO का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक सुविधा देना और अंतिम PF भुगतान के समय उन्हें अधिक लाभ सुनिश्चित करना है।













