रायपुर/ 3 दिसंबर 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ प्रशासनिक सुधारों और औद्योगिक प्रोत्साहन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं—
मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को मंजूरी
राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने हेतु मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान को 1 दिसंबर 2025 से लागू करने की पुष्टि की गई। अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह लाभ 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। 200 से 400 यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। इस प्रावधान से लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा, ताकि वे इस अवधि में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित कर सकें। इस अभियान से कुल 42 लाख उपभोक्ताओं के लाभान्वित होने का अनुमान है।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए अतिरिक्त सब्सिडी
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये तथा 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे हाफ बिजली से फ्री बिजली की दिशा में प्रगति हो सके।
भंडार क्रय नियम, 2002 में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन का उद्देश्य स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से खरीद को प्रोत्साहन देना और जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट व पारदर्शी बनाना है। इससे क्रय प्रक्रिया में सरलीकरण, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि तथा संसाधनों की बचत होगी।
निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को अनुमोदित किया। इस संशोधन का उद्देश्य निजी विश्वविद्यालयों के संचालन और विनियमन को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाना है।
दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए तैयार छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 को मंजूरी दी। इस संशोधन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य सरकार ने आम जनता की सुविधा, उद्यमिता को बढ़ावा देने और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया है।













